एनपीएस रिफंड प्रक्रिया

सब्सक्राइबर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन प्रोटेक्शन अकाउंट (एसपीसीपीए) से रिफंड की प्रक्रिया

  • ग्राहक/दावेदार/जमाकर्ता आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार रिफंड के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए सीधे पीएफआरडीए से संपर्क कर सकते हैं।
  • पीएफआरडीए द्वारा दावे की प्राप्ति के बाद, पीएफआरडीए पीएफआरडीए की हिरासत में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दस्तावेजों और दावे की वैधता की जांच करेगा। हालाँकि, दस्तावेजों में किसी भी विसंगति के मामले में, पीएफआरडीए सत्यापन के लिए दावे को मध्यस्थ के पास भेज सकता है।
  • यदि दावा अनुरोध एग्रीगेटर (आईआईएफएल) को प्राप्त होता है, तो एग्रीगेटर (आईआईएफएल) सहायक दस्तावेजों के साथ दावे को पीएफआरडीए को भेज देगा।
  • ग्राहक/दावेदार/जमाकर्ता के दावे की जांच के बाद, पीएफआरडीए खाते से रिफंड के लिए आवश्यक मंजूरी दे सकता है।
  • ग्राहक/दावेदार/जमाकर्ता को जमा किया गया योगदान और मध्यस्थ से वसूला गया मुआवजा, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जिस अवधि के लिए खाते में धनराशि पड़ी है, उस अवधि के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  • रिफंड राशि सीधे ग्राहक/दावेदार/जमाकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी।