भोजन एवं रेस्तरां पर जीएसटी – नियम, दरें एवं प्रयोज्यता

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) खाद्य पदार्थों और रेस्तरां सेवाओं पर उनके वर्गीकरण के आधार पर लागू होता है। यह कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है और एक समान कर संरचना प्रदान करता है। भारत में खाद्य पदार्थों पर उनके प्रकार के आधार पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होती हैं: सब्ज़ियाँ, दूध और अनाज जैसी ताज़ी खाद्य वस्तुएँ छूट प्राप्त हैं (0%), और ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगता है।
पैकेज्ड मीट और रेडी-टू-ईट मील जैसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ 12% स्लैब में आते हैं, जबकि पैकेज्ड स्नैक्स, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक पर 18% टैक्स लगता है। इसी तरह, ज़्यादातर प्रतिष्ठानों के लिए रेस्टोरेंट सेवाओं पर 5% (आईटीसी के बिना) टैक्स लगता है, जबकि ₹7,500 से ज़्यादा कमरे का किराया लेने वाले होटलों में 18% (आईटीसी के साथ) टैक्स लगता है।
खाद्य एवं रेस्तरां के संदर्भ में जीएसटी अवलोकन
जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। इसका उद्देश्य कराधान प्रक्रिया को सरल बनाना और करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना है। खाद्य और रेस्तरां उद्योग में, जीएसटी दरें भोजन के प्रकार और प्रतिष्ठान की प्रकृति के आधार पर भिन्न होती हैं, जो मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करती हैं।
जीएसटी से पहले कैसा दिखता था खाद्य और रेस्तरां बिल
जीएसटी से पहले, रेस्तरां बिल में कई कर शामिल होते थे:
- वैट (मूल्य वर्धित कर): राज्यों द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों पर लागू किया गया।
- सेवा कर: वातानुकूलित रेस्तरां में सेवाओं के लिए लागू।
- उत्पाद शुल्क: मादक पेय पदार्थों पर लगाया गया।
- अन्य शुल्क: इसमें स्वच्छ भारत उपकर और कृषि कल्याण उपकर शामिल किया गया।
जीएसटी ने रेस्तरां और खाद्य पदार्थों के प्रकार के आधार पर इन कई करों को एकल कर के साथ प्रतिस्थापित करके इसे सरल बना दिया
खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरें
खाद्य पदार्थों पर जीएसटी इस बात पर निर्भर करता है कि वह ताजा है, प्रोसेस्ड है या पैकेज्ड है। नीचे लागू दरों का विवरण दिया गया है:
खाद्य श्रेणी | जीएसटी की दर |
ताजी सब्जियाँ, दूध, अनाज (आवश्यक खाद्य पदार्थ) |
0% |
ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ |
5% |
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (पैकेज्ड मांस, तैयार भोजन) |
12% तक |
पैकेज्ड स्नैक्स, चॉकलेट, शीतल पेय |
18% तक |
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अभी अप्लाई करेंरेस्तरां के लिए जीएसटी दरें
रेस्तरां पर उनकी सेवा की प्रकृति के आधार पर कर लगाया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पात्रता, और क्या वे एक होटल के भीतर या एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते हैं।
रेस्तरां का प्रकार | जीएसटी की दर |
भारतीय रेलवे/आईआरसीटीसी द्वारा आपूर्ति की गई खाद्य सामग्री या खानपान सेवाएं |
5% (आईटीसी के बिना) |
होटलों के भीतर सामान्य/संयुक्त आउटडोर खानपान (कमरे का किराया < ₹7,500) |
5% (आईटीसी के बिना) |
स्टैंडअलोन रेस्तरां, जिसमें टेकअवे भी शामिल है |
5% (आईटीसी के बिना) |
होटल के अंदर रेस्तरां (कमरे का किराया < ₹7,500) |
5% (आईटीसी के बिना) |
स्टैंडअलोन आउटडोर खानपान सेवाएँ या भोजन वितरण सेवाएँ |
5% (आईटीसी के बिना) |
होटलों के भीतर सामान्य/संयुक्त आउटडोर खानपान (कमरे का किराया ≥ ₹7,500) |
18% (आईटीसी के साथ) |
होटल के अंदर रेस्तरां (कमरे का किराया ≥ ₹7,500) |
18% (आईटीसी के साथ) |
रेस्तरां के लिए जीएसटी नियम
रेस्तरां को जीएसटी के तहत विशिष्ट नियमों का पालन करना होगा, जिसमें कर क्रेडिट के लिए उचित दस्तावेज बनाए रखना और फाइलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है। गैर-अनुपालन से दंड और आईटीसी लाभ का नुकसान हो सकता है।
- 5% जीएसटी वसूलने वाले रेस्तरां इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर सकते।
- 18% जीएसटी वसूलने वाले (7,500 रुपये से अधिक कमरे के किराये वाले होटल के रेस्तरां) आईटीसी का दावा कर सकते हैं।
- सेवा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इसे रेस्तरां द्वारा अपने विवेकानुसार अलग से जोड़ा जाता है।
जीएसटी खाद्य वितरण सेवाओं को कैसे प्रभावित करता है
खाद्य वितरण सेवाएँ भी जीएसटी के अधीन हैं, आम तौर पर उन रेस्तराओं के समान दरों पर जहाँ से वे भोजन प्राप्त करते हैं। यह मानकीकरण मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं को उनके ऑर्डर के कर निहितार्थों को समझने में मदद करता है।
रेस्तरां में जीएसटी बिलिंग: उदाहरण
उदाहरण के लिए, एक अकेले रेस्तरां में ₹1,000 की लागत वाले भोजन पर विचार करें:
- जीएसटी (5%): ₹50
- कुल बिल: ₹ 1,050
इसके विपरीत, ₹8,000 के कमरे के किराये वाले होटल में भोजन:
- जीएसटी (18%): ₹ 180
- कुल बिल: ₹ 1,180
खाद्य एवं रेस्तरां के लिए जीएसटी पर हालिया अपडेट
55वीं जीएसटी परिषद ने 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होटलों और रेस्तराओं के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है। ये बदलाव जीएसटी दरों को आवास सेवाओं के वास्तविक मूल्य से जोड़ते हैं, जो पिछली "घोषित टैरिफ" अवधारणा की जगह लेते हैं। होटलों में स्थित रेस्तराओं पर बिना आईटीसी के 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन उनके पास आवास शुल्क के आधार पर आईटीसी के साथ 18% जीएसटी चुनने का विकल्प भी है। इस समायोजन का उद्देश्य आतिथ्य क्षेत्र के लिए अधिक न्यायसंगत कराधान प्रणाली प्रदान करना है।
निष्कर्ष
रेस्तरां पर जीएसटी सेवा के प्रकार, आईटीसी पात्रता और रेस्तरां होटल के भीतर संचालित होता है या नहीं, इस आधार पर अलग-अलग होता है। रेस्तरां जीएसटी दर आम तौर पर स्टैंडअलोन आउटलेट के लिए आईटीसी के बिना 5% और प्रीमियम होटलों में आईटीसी के साथ 18% है। रेस्तरां के खाने पर जीएसटी एक समान कराधान सुनिश्चित करता है, जीएसटी से पहले के दौर की तुलना में बिलिंग को सरल बनाता है। रेस्तरां के खाने पर जीएसटी और मूल्य निर्धारण पर इसके प्रभाव को समझने से व्यवसायों को ग्राहकों को उनके खर्चों के बारे में सूचित करते हुए प्रभावी ढंग से अनुपालन करने में मदद मिलती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1. खाद्य पदार्थों पर उच्चतम जीएसटी दर क्या है?उत्तर: रेस्तरां में भोजन पर सबसे अधिक जीएसटी 18% है, जो पैकेज्ड स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर लागू है।
प्रश्न 2. क्या सभी खाद्य पदार्थ जीएसटी के अधीन हैं?उत्तर: नहीं, ताजी सब्जियां और अनाज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं जीएसटी से मुक्त हैं।
प्रश्न 3. क्या रेस्तरां इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं?उत्तर: हां, विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले रेस्तरां इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी का दावा कर सकते हैं।
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